नई दिल्ली (रामदेव द्विवेदी, ऊँ टाइम्स) दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 3 साल बाद सबसे बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को अपने फैसले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी को बरी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के नाम शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव की पिटाई के मामले आरोप मुक्त होने पर राहत की सांस ली है। फरवरी, 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था।