नई दिल्ली/ .सिद्धार्थनगर ( रामदेव द्विवेदी,ऊँ टाइम्स) डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाया है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज दिनांक 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाया है। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में भर्ती हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटाप उपलब्ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। लालू यादव को पांच साल की सजा 60 लाख जुर्माना,मोहम्मद सईद- पांच साल सजा एक करोड़ पचास लाख जुर्माना,जगमोहन लाल-चार साल सजा एक करोड़ जुर्माना,आरके राणा-पांच साल की सजा,त्रिपुरारी मोहन प्रसाद-पांच साल की सजा, दो करोड़ जुर्माना !