एक जून से रहेगा यह लागू -
- दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।
- स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोङ्क्षचग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकेंगे।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति।
- शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
- तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
- अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी।
- कृषि से संबंधित जैसे खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुलेंगी।
- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी।
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 फीसद कर्मी रहेंगे, उन्हें रोटेशन से बुलाया जाएगा।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
- औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाऊस खुलेंगे।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सवारी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
- साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फाङ्क्षगग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यदि केस बढ़ा तो खत्म हो जाएगी राहत - अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि किसी जिले में एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वत: ही यहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसी तरह जिन 14 जिलों में अभी 600 से अधिक सक्रिय मरीज हैं, वहां स्थिति में और सुधार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट अपने आप लागू हो जाएंगी।
इन 14 जिलों में 600 से अधिक केस हैं एक्टिव -
लखनऊ : 2450 - मेरठ : 2806 - सहारनपुर : 2223 - वाराणसी : 2111 - गाजियाबाद : 1760 - गोरखपुर : 1704 - मुजफ्फरनगर : 1634 - बरेली : 1599 - गौतमबुद्ध नगर : 1184 - बुलंदशहर : 1174 - झांसी : 962 - लखीमपुर खीरी : 770 - जौनपुर : 688 - गाजीपुर : 619।. ( ऊँ टाइम्स का समाचार www.omtimes.in पर भी पढ सकते हैं)
